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न्यायालय ने येदियुरप्पा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के उच्च न्यायालय के फैसले पर लगाई रोक

By भाषा | Updated: April 5, 2021 13:31 IST

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नयी दिल्ली, पांच अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें उसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ जमीन अधिग्रहण के इरादे से अधिसूचना वापस लेने से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली एक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी।

मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द किए जाने की मांग वाली उनकी याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ यचिका दायर की थी।

उच्च न्यायालय ने विशेष सुनवाई अदालत को येदियुरप्पा के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने और 2012 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।

येदियुरप्पा के खिलाफ निजी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2008-12 से मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भूमि अधिग्रहण के जरिए से 20 एकड़ जमीन को गैर-कानूनी रूप से अधिसूचित किया, ताकि निजी पक्षकारों को अनुचित लाभ मिल सके।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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