अदालत ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी की सभी मामलों में फरवरी 2020 तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी
By भाषा | Updated: September 10, 2021 22:07 IST2021-09-10T22:07:59+5:302021-09-10T22:07:59+5:30

अदालत ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी की सभी मामलों में फरवरी 2020 तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी
चंडीगढ़, 10 सितंबर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को, पंजाब पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी पर दर्ज सभी लंबित या संभावित मामलों के संबंध में, उनकी गिरफ्तारी पर पंजाब में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव तक रोक लगा दी। राज्य में अगले साल फरवरी में चुनाव हो सकते हैं।
न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान ने कहा कि “आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर याचिकाकर्ता (सैनी) पर दर्ज कई मामले, किसी प्रकार की राजनीतिक साजिश हो सकते हैं।” उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा (राजनीतिक तौर पर) याचिकाकर्ता के लिए असाधारण परिस्थितियां पैदा करने का मामला मानते हुए याचिकाकर्ता पर दर्ज सभी लंबित या संभावित मामलों में उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है।
अदालत ने सैनी के विरुद्ध दर्ज सभी प्राथमिकी में आगे की जांच करने पर भी रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने सैनी को फरवरी 2020 तक किसी भी ऐसी अदालत में पेश होने से भी छूट प्रदान की जहां उनके खिलाफ कोई मामला लंबित है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि सैनी फरवरी 2020 तक बिना अनुमति के देश छोड़कर नहीं जा सकते।
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