न्यायालय ने कोविड-19 से जान गंवानें वाले लोगों के परिवारों के मुआवजे के लिये याचिका पर केन्द्र से मांगा जवाब

By भाषा | Updated: May 24, 2021 13:12 IST2021-05-24T13:12:44+5:302021-05-24T13:12:44+5:30

Court seeks response from the Center on the petition for compensation of the families of those lost to Kovid-19 | न्यायालय ने कोविड-19 से जान गंवानें वाले लोगों के परिवारों के मुआवजे के लिये याचिका पर केन्द्र से मांगा जवाब

न्यायालय ने कोविड-19 से जान गंवानें वाले लोगों के परिवारों के मुआवजे के लिये याचिका पर केन्द्र से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, 24 मई उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केन्द्र से सोमवार को जवाब मांगा ।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने केन्द्र को कोविड-19 से मरने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशा-निर्देशों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पीठ ने कह कि इसके लिये समान नीति अपनाई जाए।

शीर्ष अदालत दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में केन्द्र तथा राज्यों को 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समान नीति अपनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

पीठ ने कहा कि जब तक कोई आधिकारिक दस्तावेज या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समान नीति नहीं होगी, जिसमें कहा गया हो कि मृत्यु का कारण कोविड था, तब तक मृतक के परिवार वाले किसी भी योजना के तहत, अगर ऐसी कोई है, मुआवजे का दावा नहीं कर पाएंगे ।

पीठ ने केन्द्र को अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए मामले की आगे की सुनवाई के लिये 11 जून की तारीख तय की।

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Web Title: Court seeks response from the Center on the petition for compensation of the families of those lost to Kovid-19

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