न्यायालय ने पीएनबी की याचिका पर केंद्र, आरबीआई से जवाब मांगा
By भाषा | Updated: July 3, 2021 20:22 IST2021-07-03T20:22:54+5:302021-07-03T20:22:54+5:30

न्यायालय ने पीएनबी की याचिका पर केंद्र, आरबीआई से जवाब मांगा
नयी दिल्ली, तीन जुलाई उच्चतम न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक को कर्ज नहीं चुकाने वाले लोगों की सूची और उसकी निरीक्षण रिपोर्ट जैसी सूचना का आरटीआई कानून के तहत खुलासा करने का निर्देश देने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही, शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, आरबीआई और उसके केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से जवाब मांगा है।
शीर्ष न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की याचिका को एचडीएफसी बैंक द्वारा दायर इसी तरह के एक लंबित मामले से संलग्न कर दिया है। एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई के निर्देश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए। 2019 की (एचडीएफसी की) रिट याचिका (दीवानी) संख्या-1159 के साथ संलग्न किया जाए।’’
पीठ ने याचिका की सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। आरबीआई द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 11(1) के तहत जारी नोटिसों को लेकर बैंक नाखुश हैं। नोटिसों में बैंकों से अपनी निरीक्षण रिपोर्ट और जोखिम आकलन से जुड़ी सूचना साझा करने को कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि आरटीआई अधिनियम आरबीआई के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को सूचना मांगने वालों के लिए बैंकों से सूचना मांगने की शक्ति देता है।
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