पीएम केयर्स कोष से 'प्रधानमंत्री' शब्द को हटाने के अनुरोध वाली याचिका पर अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा

By भाषा | Updated: October 12, 2021 18:57 IST2021-10-12T18:57:49+5:302021-10-12T18:57:49+5:30

Court seeks response from Center on plea seeking removal of word 'Prime Minister' from PM Cares Fund | पीएम केयर्स कोष से 'प्रधानमंत्री' शब्द को हटाने के अनुरोध वाली याचिका पर अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा

पीएम केयर्स कोष से 'प्रधानमंत्री' शब्द को हटाने के अनुरोध वाली याचिका पर अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा

मुंबई, 12 अक्टूबर बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 'पीएम केयर्स' कोष ट्रस्ट से 'प्रधानमंत्री' शब्द हटाने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। याचिका में ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट से प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ-साथ राष्ट्रीय ध्वज और भारत के प्रतीक वाली तस्वीरों को भी हटाने का अनुरोध किया गया है।

कांग्रेस पार्टी के सदस्य विक्रांत चव्हाण ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यह भारतीय संविधान और प्रतीक तथा नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति ए ए सईद और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में ट्रस्ट के नाम- प्रधानमंत्री आपातकालीन स्थिति नागरिक सहायता एवं राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)- से प्रधानमंत्री शब्द को हटाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। ट्रस्ट की वेबसाइट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

अदालत ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह को याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया और मामले को 25 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

याचिका में दावा किया गया है कि इस ट्रस्ट की स्थापना 27 मार्च, 2020 को एक सार्वजनिक धर्माथ ट्रस्ट के लिए की गयी थी जिसका उद्देश्य किसी भी तरह की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति या किसी अन्य प्रकार की आपात स्थिति या आपदा में राहत प्रदान करने के लिए किया गया था।

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Web Title: Court seeks response from Center on plea seeking removal of word 'Prime Minister' from PM Cares Fund

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