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नौसेना भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका पर अदालत का केंद्र से जवाब तलब

By भाषा | Updated: November 22, 2021 18:42 IST

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नयी दिल्ली, 22 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) की भर्ती के लिए भारतीय नौसेना की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र से जवाब तलब किया।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने विक्रम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि लिखित परीक्षा से पहले कट-ऑफ अंकों के आधार पर ‘शॉर्ट-लिस्टिंग प्रक्रिया’ को अपनाना भेदभावपूर्ण है।

न्यायालय ने इस याचिका पर नौसेना प्रमुख, भारतीय नौसेना और जनशक्ति योजना तथा भर्ती निदेशालय का पक्ष भी जानना चाहा है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि आगामी भर्ती अभियान के लिए मानदंड, जो फरवरी में होने वाला है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत हैं।

याचिका में कहा गया है कि भारतीय नौसेना के विज्ञापन में 10 + 2 में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग मानदंड का सहारा लेने का अधिकार सुरक्षित रखने का एक विशिष्ट खंड है कि यदि किसी विशेष राज्य से अधिक प्रतिशत के साथ अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो क्वालीफाइंग कट-ऑफ प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह प्रक्रिया मनमानी, अनुचित और गैर-कानूनी है।

याचिका में जोर देकर कहा गया है कि यहां तक कि भारतीय सेना भी प्रत्येक योग्य उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बुलाती है और इस तरह किसी भी संभावित उम्मीदवार को उसकी पूर्व-निर्धारित कट ऑफ के साथ नहीं रोकती है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि लिखित परीक्षा से पहले ही शॉर्ट-लिस्टिंग प्रक्रिया अपनाकर अधिकारी पात्र नागरिकों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की संभावनाओं को भी छीन रहे हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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