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न्यायालय ने अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर केन्द्र और आईपीएस अधिकारी से जवाब मांगा

By भाषा | Updated: November 26, 2021 18:12 IST

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नयी दिल्ली, 26 नवंबर उच्चतम न्यायालय दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने को शुक्रवार को तैयार हो गया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की एक पीठ ने एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) की ओर से दायर याचिका पर केन्द्र और आईपीएस अधिकारी अस्थाना को नोटिस जारी किया और उनका जवाब मांगा।

एनजीओ ने आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की सेवानिवृत्ति की तारीख 31 जुलाई से चार दिन पहले, उन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की है।

सीपीआईएल की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत के 18 नवंबर के निर्देश के अनुसार यह अपील दायर की है।

केन्द्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अस्थाना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने 18 नवंबर को एनजीओ से दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने को कहा था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर को अपने फैसले में अस्थाना को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के केन्द्र के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि उनके चयन मे कोई भी ‘‘अवैधता या अनियमितता नहीं है।’’

नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि अस्थाना को नियुक्त करने के लिए केंद्र द्वारा दिए गए औचित्य और कारण उचित हैं जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

वर्ष 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी अस्थाना सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे जिन्हें एक वर्ष के कार्यकाल के लिए गुजरात कैडर से केंद्रशासित प्रदेश कैडर में स्थानांतरित किए जाने के बाद 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया था।

शीर्ष अदालत ने 25 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर "दो सप्ताह की अवधि के भीतर" फैसला करने को कहा था।

इसने एनजीओ को अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ लंबित याचिका में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दे दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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