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अदालत ने गोल्फ कोर्स के निर्माण के लिए ‘फ्लाई-ऐश’ ईंटों की खरीद नहीं होने पर जवाब मांगा

By भाषा | Updated: July 9, 2021 17:28 IST

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नयी दिल्ली, नौ जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नोएडा इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के निर्माण के लिए ‘फ्लाई-ऐश’ ईंटों के बजाय लाल ईंटों की खरीद के लिए आमंत्रित निविदा को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने जनहित याचिका पर नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया। विमलेंदु झा द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि लाल ईंटों की खरीद के लिए नोएडा की निविदा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा फ्लाई ऐश (ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाली राख) के उपयोग पर जारी अधिसूचनाओं का उल्लंघन है।

झा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा है कि आसपास के क्षेत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश से दिल्ली में वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है और ईंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नोएडा द्वारा पारंपरिक लाल ईंटों के लिए निविदा आमंत्रित की गयी जबकि संयंत्र फ्लाई ऐश देने के लिए तैयार हैं। शंकरनारायणन ने कहा कि कि लाल ईंटें भी मिट्टी की ऊपरी परत के लिए हानिकारक हैं और यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। अदालत मामले में 27 अगस्त को आगे की सुनवाई करेगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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