वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं करने पर अदालत ने संपत्ति और बैंकों में जमा राशि का ब्योरा मांगा

By भाषा | Updated: May 31, 2021 18:33 IST2021-05-31T18:33:25+5:302021-05-31T18:33:25+5:30

Court seeks details of assets and deposits in banks for non-payment of salary and pension | वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं करने पर अदालत ने संपत्ति और बैंकों में जमा राशि का ब्योरा मांगा

वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं करने पर अदालत ने संपत्ति और बैंकों में जमा राशि का ब्योरा मांगा

नयी दिल्ली, 31 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर दिल्ली नगर निगम (उत्तर एमसीडी) को सोमवार को निर्देश दिया कि कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान नहीं किये जाने के मुद्दे की पड़ताल करने के लिये वह अपनी संपत्तियों की सूची और बैंकों में जमा राशि के बारे में बताए।

उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि अब वह नगर निकाय की संपत्तियों को कुर्क करना शुरू कर देगा क्योंकि कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी वेतन और पेंशन के लिए निरंतर इंतजार नहीं कर सकते।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने उत्तर एमसीडी के चेयरमैन को संपत्ति और बैंकों में जमा राशि की जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 8 जुलाई को सूचीबद्ध कर दिया।

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Web Title: Court seeks details of assets and deposits in banks for non-payment of salary and pension

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