अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर पुलिस से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

By भाषा | Updated: September 22, 2021 20:59 IST2021-09-22T20:59:58+5:302021-09-22T20:59:58+5:30

Court seeks action report from police on petition against Rahul Gandhi | अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर पुलिस से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर पुलिस से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

नयी दिल्ली, 22 सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान कथित रूप से उजागर करने को लेकर दायर एक निजी शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। शिकायतकर्ता के वकील ने यह जानकारी दी।

वकील ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस को 29 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जब वह मामले की आगे सुनवाई करेंगे।

स्थानीय भाजपा नेता नवीन कुमार जिंदल की ओर से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता नीरज ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जानबूझकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा किया।

शिकायत में अदालत से दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के संबंधित अधिकारी को कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

शिकायत में किशोर न्याय अधिनियम, बाल यौन अपराध रोकथाम (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

इसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने एक बलात्कार पीड़िता के परिजनों के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए उल्लेख किया कि वे उसके माता-पिता हैं।

शिकायत में कहा गया है, "तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और इस तस्वीर के आधार पर बलात्कार पीड़िता के परिवार और घर की पहचान करना बहुत सरल है जो बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा करने के बराबर है।"

वकील ने आगे आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, स्थानीय भाजपा नेता द्वारा 14 अगस्त, 2021 को बाराखंभा रोड थाने में दर्ज कराई गई शिकायत पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है।

शिकायत के अनुसार, कांग्रेस नेता ने नाबालिग के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और फिर परिवार के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट कीं। नाबालिग की अगस्त में दिल्ली छावनी क्षेत्र में कथित रूप से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी।

तस्वीरों को बाद में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से हटा लिया गया था।

नीरज ने कहा कि कानून के मुताबिक नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना अपराध है।

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Web Title: Court seeks action report from police on petition against Rahul Gandhi

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