अदालत ने कहा, वाजे के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता, देशमुख के सहयोगी को जमानत नहीं

By भाषा | Updated: December 10, 2021 23:44 IST2021-12-10T23:44:57+5:302021-12-10T23:44:57+5:30

Court said, Waje's statement cannot be rejected, Deshmukh's aide cannot be granted bail | अदालत ने कहा, वाजे के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता, देशमुख के सहयोगी को जमानत नहीं

अदालत ने कहा, वाजे के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता, देशमुख के सहयोगी को जमानत नहीं

मुंबई, 10 दिसंबर मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे को जमानत देने से इनकार करते हुए अपने आदेश में कहा कि एक पूर्व पुलिसकर्मी के बयान को इस वक्त महज इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वह अच्छे आचरण के व्यक्ति नहीं थे।

विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने शिंदे की जमानत याचिका सात दिसंबर को खारिज की थी। लेकिन विस्तृत आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई।

प्रवर्तन निेदेशालय ने गत 26 जून को शिंदे को धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। इसी मामले में देशमुख और बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे भी आरोपी है। वाजे ने ईडी के समक्ष दिए बयान में कहा है कि तत्कालीन गृहमंत्री रहते हुए देशमुख ने ही अपने आधिकारिक आवास पर बैठक के दौरान उनकी पहचान शिंदे से करवाई थी।

वाजे ने खुलासा किया कि उसने पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल फरवरी तक देशमुख की ओर से 4.7 करोड़ रुपये एकत्र किये और यह राशि कई बार उसने शिंदे को सौंपी।

अदालत ने कहा कि वाजे के बयान से स्पष्ट है कि शिंदे को जो करीब 4.7 करोड़ रुपये की राशि सौंपी गई थी, वह गैर कानूनी रूप से मुंबई के बार मालिकों से वसूली गई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court said, Waje's statement cannot be rejected, Deshmukh's aide cannot be granted bail

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे