अदालत ने धनशोधन मामले में गौतम थापर की जमानत याचिका पर 30 अक्टूबर तक आदेश सुरक्षित रखा

By भाषा | Updated: October 23, 2021 20:20 IST2021-10-23T20:20:15+5:302021-10-23T20:20:15+5:30

Court reserves order on Gautam Thapar's bail plea in money laundering case till October 30 | अदालत ने धनशोधन मामले में गौतम थापर की जमानत याचिका पर 30 अक्टूबर तक आदेश सुरक्षित रखा

अदालत ने धनशोधन मामले में गौतम थापर की जमानत याचिका पर 30 अक्टूबर तक आदेश सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने 500 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले के सिलसिले में गिरफ्तार अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर की जमानत याचिका पर शनिवार को अपना फैसला 30 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

थापर फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने थापर की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित महाजन और एन के मट्टा ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि रिहा किए जाने पर आरोपी अभी हो रही जांच में बाधा डाल सकते हैं और न्याय की जद से भाग सकते हैं।

थापर की ओर से करंजावाला एंड कंपनी द्वारा दाखिल जमानत याचिका में दावा किया गया था कि जांच के लिए आरोपी की जरूरी नहीं है तथा उन्हें हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा।

अदालत ने मामले में हाल ही में थापर तथा 20 अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है।

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Web Title: Court reserves order on Gautam Thapar's bail plea in money laundering case till October 30

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