अदालत ने आप सांसद और पूर्व विधायक के मुकदमे की वापसी की अर्जी खारिज की

By भाषा | Updated: July 13, 2021 16:41 IST2021-07-13T16:41:15+5:302021-07-13T16:41:15+5:30

Court rejects plea for withdrawal of case of AAP MP and former MLA | अदालत ने आप सांसद और पूर्व विधायक के मुकदमे की वापसी की अर्जी खारिज की

अदालत ने आप सांसद और पूर्व विधायक के मुकदमे की वापसी की अर्जी खारिज की

सुलतानपुर (उप्र), 13 जुलाई उत्तर प्रदेश की एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य आरोपियों के मुकदमे की वापसी की अर्जी खारिज कर दी और साक्ष्‍य की कार्यवाही के लिए 19 जुलाई की तिथि तय की है।

अदालत के विशेष न्‍यायाधीश पीके जयंत ने सोमवार को संजय सिंह और अनूप संडा समेत अन्य आरोपियों के मुकदमें की वापसी की शासन की सिफारिश पर सुनवाई की और मामला वापसी की अर्जी को निराधार मानते हुए इसे खारिज कर दिया। उन्होंने मुकदमे को साक्ष्‍य की कार्यवाही के लिए19 जुलाई की तारीख तय की है।

मामला कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा है जहां पर पुलिस द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के अनुसार 19 जून 2001 को पूर्व विधायक अनूप संडा व उनके तत्कालीन प्रतिनिधि संजय सिंह (अब आप सांसद) और उनके सैकड़ों समर्थकों ने बिजली-पानी की समस्या को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया था, जिससे अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस और तत्कालीन उपनिरीक्षक अशोक कुमार सिंह के साथ आरोपियों की नोकझोंक भी हुई थी।

सरकारी अधिवक्ता अतुल शुक्ला ने बताया कि इस घटना के सम्बंध में तत्कालीन कोतवाली नगर के उप निरीक्षक अशोक सिंह ने नगर कोतवाली में पूर्व सपा विधायक अनूप संडा व संजय सिंह समेत सात नामजद व 35 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

उपरोक्त मामले में सात आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुआ है। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में चल रही है।

मामले में साक्ष्य की कार्यवाही चल रही थी, इसी बीच शासन की सिफारिश पर अभियोजन पक्ष ने मुकदमा वापसी पर उचित फैसला लेने की अदालत से मांग भी की थी, लेकिन मुकदमा वापसी पर सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष व बचाव पक्ष के अधिवक्ता शासन की मांग को जायज नहीं साबित कर सके। नतीजतन न्‍यायाधीश पीके जयंत ने अर्जी को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया है और मामले में साक्ष्य के बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 जुलाई तारीख तय की है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court rejects plea for withdrawal of case of AAP MP and former MLA

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे