अदालत ने मादक पदार्थ मामले में दीपिका पादुकोण की प्रबंधक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: August 5, 2021 19:28 IST2021-08-05T19:28:22+5:302021-08-05T19:28:22+5:30

Court rejects Deepika Padukone's manager's anticipatory bail plea in drug case | अदालत ने मादक पदार्थ मामले में दीपिका पादुकोण की प्रबंधक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

अदालत ने मादक पदार्थ मामले में दीपिका पादुकोण की प्रबंधक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

मुंबई, पांच अगस्त मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने बृहस्पतिवार को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की प्रबंधक करिश्मा प्रकाश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच में गिरफ्तारी के डर से प्रकाश ने गत वर्ष अक्टूबर में मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी।

बचाव और अभियोजन दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश वी वी विदवंस ने प्रकाश की अग्रित जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने प्रकाश को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति प्रदान करते हुए इस आदेश पर 25 अगस्त तक के लिए रोक लगाई।

गौरतलब है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) पिछले साल जून में राजपूत की मौत के बाद प्रकाश में आये बॉलीवुड हस्तियों और मादक पदार्थ तस्करों के बीच के कथित गठजोड़ की जांच कर रहा है। एक ड्रग तस्कर से पूछताछ के दौरान प्रकाश का नाम सामने आया था।

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Web Title: Court rejects Deepika Padukone's manager's anticipatory bail plea in drug case

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