लाइव न्यूज़ :

अदालत क्ज्ञ बीएसएफ के सिपाही की बर्खास्तगी के मामले में दखल देने से इनकार

By भाषा | Updated: November 3, 2021 15:00 IST

Open in App

नयी दिल्ली, तीन नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक सिपाही की बर्खास्तगी में दखल देने से इनकार कर दिया है जो कथित तौर पर 2018 में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक व्यक्ति (पीआईओ) के संपर्क में था और भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनाती के दौरान उसके पास से चार मोबाइल फोन और पांच सिम कार्ड मिले थे।

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने याचिकाकर्ता सिपाही की याचिका खारिज कर दी जिसमें नौकरी में बहाल करने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने कहा कि उसका "स्पष्टीकरण" कि वह अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के लिए उन फोन का उपयोग करता था तथा एक सेट मरम्मत के लिए लाया था और एक मोबाइल फोन अपने बेटे के लिए खरीदा था, "पूरी तरह से काल्पनिक है तथा उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही ही खारिज कर दिया गया था।’’

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के इस दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और बर्खास्तगी का आदेश जारी करने से पहले औपचारिक अनुशासनात्मक जांच नहीं करने के अधिकारियों के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है।

पीठ ने कहा, ‘‘ याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि वह नियमित रूप से एक पीआईओ के संपर्क में था। स्पष्ट रूप से, यदि कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और उसका उत्तर मांगा जाता है, तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होने की आशंका है क्योंकि इस तरह की जांच में कुछ महत्वपूर्ण परिचालन और तैनाती संबंधी विवरण सामने आ सकते हैं।’’

याचिकाकर्ता जनवरी 2002 में सिपाही के रूप में बीएसएफ में शामिल हुआ था और उसे इस आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था कि उसने एक संदिग्ध पीआईओ से संपर्क किया था। यह भी आरोप था कि उसके सामान की तलाशी के दौरान उसके पास से चार मोबाइल फोन और पांच सिम कार्ड मिले थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतगोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर विस्फोट में रसोई कर्मचारियों और पर्यटकों समेत 23 लोगों की मौत

पूजा पाठPanchang 07 December 2025: जानें आज कब से कब तक है राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त का समय

पूजा पाठAaj Ka Rashifal 07 December 2025: आज इन 3 राशियों के लिए दिन रहेगा चुनौतीपूर्ण, वित्तीय नुकसान की संभावना

भारतEPFO Rule: किसी कर्मचारी की 2 पत्नियां, तो किसे मिलेगी पेंशन का पैसा? जानें नियम

भारतरेलवे ने यात्रा नियमों में किया बदलाव, सीनियर सिटीजंस को मिलेगी निचली बर्थ वाली सीटों के सुविधा, जानें कैसे

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत