गृह, रक्षा मंत्रालय के बलों के बीच पेंशन असमानता दूर करने वाली याचिका पर सुनवाई से अदालत का इनकार

By भाषा | Updated: August 12, 2021 14:31 IST2021-08-12T14:31:59+5:302021-08-12T14:31:59+5:30

Court refuses to hear petition seeking removal of pension disparity between Home, Defense Ministry forces | गृह, रक्षा मंत्रालय के बलों के बीच पेंशन असमानता दूर करने वाली याचिका पर सुनवाई से अदालत का इनकार

गृह, रक्षा मंत्रालय के बलों के बीच पेंशन असमानता दूर करने वाली याचिका पर सुनवाई से अदालत का इनकार

नयी दिल्ली, 12 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें केन्द्र को गृह मंत्रालय के अधीन बलों के लिए भी रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले सशस्त्र बलों की तरह पेंशन योजना लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की पीठ ने ‘हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट’ की ओर से दायर जनहित याचिका पर गौर करते हुए कहा कि पीड़ित कर्मियों द्वारा कई याचिकाएं पहले से ही निर्णय के लिए लंबित हैं।

न्यायमूर्ति एंडला ने कहा, ‘‘ इससे प्रभावित लोग पहले ही अदालत का रुख कर चुके हैं। मामले पर सुनवाई पहले ही जारी है। इस संबंध में कई याचिकाएं हैं।’’

उन्होंने कहा कि लंबित याचिकाओं पर जो फैसला आएगा, वे इस तरह की सभी संबंधित याचिकाओं पर लागू होगा।

न्यायमूर्ति ने ट्रस्ट के वकील अजय के. अग्रवाल से कहा, ‘‘ हरेक व्यक्ति को उपस्थिति दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, वह इससे प्रभावित लोग पहले ही उठा चुके हैं....’’

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने कहा कि एक ही मामले पर कई याचिकाएं दायर करने की जरूरत नहीं है और साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ता से लंबित कार्यवाही का हिस्सा बनने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश ने वकील से कहा, ‘‘ आप वहां जाए और सीएम (आवेदन) दायर करें।’’

अदालत ने ट्रस्ट को अन्य कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने या लंबित कार्यवाही में शामिल होने की स्वतंत्रता देने के साथ अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court refuses to hear petition seeking removal of pension disparity between Home, Defense Ministry forces

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे