चिकित्सकों को वेतन नहीं देने को लेकर आईएमए की अवमानना याचिका पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार

By भाषा | Updated: December 3, 2020 14:38 IST2020-12-03T14:38:37+5:302020-12-03T14:38:37+5:30

Court refuses to hear IMA's contempt petition for not paying salaries to doctors | चिकित्सकों को वेतन नहीं देने को लेकर आईएमए की अवमानना याचिका पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार

चिकित्सकों को वेतन नहीं देने को लेकर आईएमए की अवमानना याचिका पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सकों को वेतन का कथित रूप से भुगतान नहीं किए जाने को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की अवमानना याचिका पर सुनवाई से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया और उससे इस मामले को देख रहे उच्च न्यायालय के पास जाने को कहा।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय इस संबंधी मामले को देख रही है और शीर्ष अदालत में इस याचिका का सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है।

आईएमए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अप्रैल और मई के वेतन का भुगतान किया गया, लेकिन जून से अक्टूबर के बीच पुन: वेतन का भुगतान नहीं हुआ।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले पहले ही 29 जुलाई को आदेश दे चुका है और वह इस मामले की निगरानी कर रहा है।

सिंह ने कहा कि डाक्टरों को फ्रंटलाइन वारियर्स बताया जा रहा है और ऐसी स्थिति में उन्हें समय से वेतन भुगतान होना चाहिए लेकिन उच्च न्यायालय में इस पर विस्तार से सुनवाई नहीं होरही है।

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Web Title: Court refuses to hear IMA's contempt petition for not paying salaries to doctors

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