न्यायालय का दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे संबंधी मंजूरियों के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार
By भाषा | Updated: September 7, 2021 19:49 IST2021-09-07T19:49:14+5:302021-09-07T19:49:14+5:30

न्यायालय का दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे संबंधी मंजूरियों के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार
नयी दिल्ली, सात सितंबर उच्चतम न्यायालय ने गणेशपुर-देहरादून मार्ग (एनएच-72ए) को दी गयी वन और वन्यजीव मंजूरियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से पहले अपनी शिकायतें लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के पास जाने को कहा। यह मार्ग दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का हिस्सा है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गणेशपुर से देहरादून तक के 19.78 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए पहले स्तर की वन मंजूरी पिछले साल सितंबर में दी गयी थी और वन्यजीव मंजूरी 5 जनवरी, 2021 को दी गयी थी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता एनजीओ ‘सिटीजन फॉर ग्रीन दून’ एनजीटी के पास जाता है तो उचित होगा।
एनजीओ की ओर से वकील रित्विक दत्त ने कहा कि यह मार्ग राजाजी बाघ अभयारण्य और शिवालिक बाघ अभयारण्य के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरेगा।
उन्होंने कहा कि राजाजी बाघ अभयारण्य के कैमरे में 30 तेंदुए और 1500 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीव कैद हुए हैं।
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