अदालत ने ट्विटर इंडिया के अधिकारी को उप्र पुलिस का नोटिस रद्द किया

By भाषा | Updated: July 23, 2021 17:07 IST2021-07-23T17:07:02+5:302021-07-23T17:07:02+5:30

Court quashes UP Police's notice to Twitter India official | अदालत ने ट्विटर इंडिया के अधिकारी को उप्र पुलिस का नोटिस रद्द किया

अदालत ने ट्विटर इंडिया के अधिकारी को उप्र पुलिस का नोटिस रद्द किया

बेंगलुरू, 23 जुलाई कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को जारी उस नोटिस को रद्द कर दिया, जिसमें ट्विटर मंच पर एक व्यक्ति द्वारा अपलोड किए गए सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील वीडियो की जांच के तहत उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया था। अदालत ने नोटिस को रद्द करते हुए कहा कि इसे दुर्भावना से जारी किया गया था।

न्यायमूर्ति जी नरेंद्र की एकल पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (ए) के तहत नोटिस को धारा 160 के तहत माना जाना चाहिए जिससे गाजियाबाद पुलिस को माहेश्वरी से उनके कार्यालय या बेंगलुरु में उनके आवासीय पते पर डिजिटल तरीके से पूछताछ करने की अनुमति मिलती है।

अदालत ने कहा कि धारा 41 (ए) के तहत कानूनी प्रावधानों को "उत्पीड़न का औजार" बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और गाजियाबाद पुलिस ने ऐसी कोई सामग्री नहीं पेश की, जिससे प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की संलिप्तता का पता लग सके जबकि सुनवाई पिछले कई दिनों से चल रही है।

अदालत ने कहा, "इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि धारा 41 (ए) के तहत नोटिस दुर्भावना से जारी किया गया था, यह रिट याचिका (माहेश्वरी द्वारा दायर याचिका) स्वीकार करने योग्य है।

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Web Title: Court quashes UP Police's notice to Twitter India official

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