अदालत ने वैवाहिक विवाद समाप्त होने पर शशिकला पुष्पा, रामास्वामी के खिलाफ प्राथमिकी रद्द की

By भाषा | Updated: June 28, 2021 18:12 IST2021-06-28T18:12:05+5:302021-06-28T18:12:05+5:30

Court quashes FIR against Sasikala Pushpa, Ramaswamy after matrimonial dispute ends | अदालत ने वैवाहिक विवाद समाप्त होने पर शशिकला पुष्पा, रामास्वामी के खिलाफ प्राथमिकी रद्द की

अदालत ने वैवाहिक विवाद समाप्त होने पर शशिकला पुष्पा, रामास्वामी के खिलाफ प्राथमिकी रद्द की

नयी दिल्ली, 28 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व राज्यसभा सदस्य शशिकला पुष्पा रामास्वामी और उनके पति डॉ बी रामास्वामी द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकी को रद्द कर दिया। दोनों ने वैवाहिक विवाद के बाद एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी और उस विवाद को अब सुलझा लिया गया है।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर को सूचित किया गया कि 15 जून को दोनों के बीच समझौता हो गया और वे अब एक साथ रहने लगे हैं। इस पर अदालत ने कहा कि अब इस मामले को जारी रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा।

अदालत ने शशिकला और रामास्वामी के खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग प्राथमिकी को खारिज कर दिया और याचिकाओं का निपटारा कर दिया। दोनों ने 2018 में शादी की थी ।

शशिकला का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील जेपी सेन और वकील चारू चौधरी ने किया वहीं रामास्वामी का प्रतिनिधित्व वकील राघव शर्मा ने किया। 2016 में अन्नाद्रमुक से निकाले जाने के बाद शशिकला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गयी थीं।

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Web Title: Court quashes FIR against Sasikala Pushpa, Ramaswamy after matrimonial dispute ends

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