मप्र में अदालत ने बच्ची से बलात्कार के दोषी को दी आजीवन कारावास की सजा

By भाषा | Updated: March 24, 2021 21:40 IST2021-03-24T21:40:37+5:302021-03-24T21:40:37+5:30

Court punished life imprisonment for rape of girl child in MP | मप्र में अदालत ने बच्ची से बलात्कार के दोषी को दी आजीवन कारावास की सजा

मप्र में अदालत ने बच्ची से बलात्कार के दोषी को दी आजीवन कारावास की सजा

भोपाल, 24 मार्च मध्यप्रदेश में भोपाल जिले की बैरसिया तहसील की अदालत ने पांच साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में 28 वर्षीय व्यक्ति को बुधवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्ञानेश्वरी कुमरे ने बेनी प्रसाद नागर को भादवि की 376 (बलात्कार) सहित अन्य संबद्ध धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने अभियुक्त पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष सरकारी वकील आशीष तिवारी ने कहा कि नागर को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये गवाहों और सबूतों के बयानों के आधार पर दोषी ठहराया गया।

उन्होंने बताया कि 15 जुलाई 2017 को बच्ची अपने परिवार और मां के साथ घर में सो रही थी, तब नागर उसे उठाकर ले गया।

तिवारी ने बताया कि तलाश करने पर बाद में बच्ची देर रात भकवाह रोड पर मिली और जांच में पता चला कि आरोपी नागर ने लड़की के साथ बलात्कार किया है।

उन्होंने बताया कि अगले दिन लड़की के परिवार ने पुलिस को मामले की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने नागर को गिरफ्तार कर मामला अदालत में पेश किया।

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Web Title: Court punished life imprisonment for rape of girl child in MP

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