अदालत ने प्रवासी कश्मीरी पंडित परिवारों को मासिक राहत भत्ता जारी करने का मार्ग प्रशस्त किया

By भाषा | Updated: September 22, 2021 19:24 IST2021-09-22T19:24:30+5:302021-09-22T19:24:30+5:30

Court paves way for release of monthly relief allowance to migrant Kashmiri Pandit families | अदालत ने प्रवासी कश्मीरी पंडित परिवारों को मासिक राहत भत्ता जारी करने का मार्ग प्रशस्त किया

अदालत ने प्रवासी कश्मीरी पंडित परिवारों को मासिक राहत भत्ता जारी करने का मार्ग प्रशस्त किया

जम्मू, 22 सितंबर प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों को एक बड़ी राहत देते हुए एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को 25,000 से अधिक प्रवासी परिवारों को मासिक राहत भत्ता जारी करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने पिछले आदेश में संशोधन किया।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) सैयद सरफराज हुसैन शाह ने वरिष्ठ अधिवक्ता मोनिका कोहली द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मानवीय आधार पर यह आदेश पारित किया।

प्रवासी पंडितों की ओर से 26 अगस्त के आदेश में संशोधन का अनुरोध करते हुए यह याचिका दायर की गई थी। पूर्ववर्ती आदेश के परिणामस्वरूप कुछ विस्थापित परिवारों के लिए आजीविका का एकमात्र स्रोत मासिक राहत रोक दी गई थी।

लंबे समय से लंबित मामले की सुनवाई करते हुए, अदालत ने 26 अगस्त को यह आदेश दिया था, जिसमें अदालत ने ही आज सुधार किया है।

गौरतलब है कि पिछले एक पखवाड़े में जम्मू में विभिन्न स्थानों पर प्रवासी कश्मीरी पंडितों ने राहत भत्ता रोके जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Court paves way for release of monthly relief allowance to migrant Kashmiri Pandit families

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे