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फरीदाबाद में रेलवे पटरियों के पास झुग्गियों को हटाने पर न्यायालय ने यथास्थिति का आदेश दिया

By भाषा | Updated: September 29, 2021 21:43 IST

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नयी दिल्ली, 29 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने फरीदाबाद में रेलवे पटरियों के पास करीब 40 झुग्गियों को हटाये जाने के प्रस्ताव पर बुधवार को यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया।

कुछ झुग्गी वासियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया और कहा कि झुग्गियों को गिराने के लिए ट्रैक्टरों और बुलडोजरों की कतार लग रही है। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने आदेश सुनाया।

पीठ ने कहा कि मामले को बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

वरिष्ठ वकील ने कहा, ‘‘तब तक झुग्गियों को गिरा दिया जाएगा। वहां ट्रैक्टर और बुलडोजरों की कतार लग रही हैं। मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राहत नहीं दी है।’’

पीठ ने कहा कि मामला बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा और तब तक यथास्थिति रखी जाएगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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