स्मृति ईरानी के मामले में अदालत ने कोतवाल को साक्ष्य जांच का आदेश दिया

By भाषा | Updated: August 10, 2021 21:02 IST2021-08-10T21:02:47+5:302021-08-10T21:02:47+5:30

Court orders Kotwal to investigate evidence in Smriti Irani's case | स्मृति ईरानी के मामले में अदालत ने कोतवाल को साक्ष्य जांच का आदेश दिया

स्मृति ईरानी के मामले में अदालत ने कोतवाल को साक्ष्य जांच का आदेश दिया

सुल्तानपुर (उप्र) 10 अगस्त सुल्तानपुर जिले की एमपी-एमएलए अदालत ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में मंगलवार को गौरीगंज के कोतवाल को साक्ष्‍यों की जांच करने का आदेश दिया।

वर्तिका सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने मंगलवार को बताया कि सुल्तानपुर जिले की एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्‍यायाधीश पीके जयंत ने स्‍मृति ईरानी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह के बताये गये इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्यों की जांच का आदेश गौरीगंज के कोतवाल को दिया है। उन्‍होंने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (1) के अंतर्गत दायर अभियोजन अर्जी को जायज मानते हुए अदालत ने 18 अगस्त तक सम्बंधित पुलिस जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने के बाद 18 अगस्त को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तलब करने के मामले पर अदालत सुनवाई करेगी। अदालत ने पिछली पेशी पर आदेश टलने के बाद आज के लिए तिथि तय की थी।

गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने जनवरी माह में स्मृति ईरानी के जरिये की गई बयानबाजी से आहत होने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था। परिवादी वर्तिका सिंह व अन्य गवाह अदालत में अपना बयान दर्ज करा चुके हैं।

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Web Title: Court orders Kotwal to investigate evidence in Smriti Irani's case

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