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न्यायालय ने न्यायाधीश पर हमला करने के आरोपी पुलिसकर्मी का नाम याचिका में शामिल करने का आदेश दिया

By भाषा | Updated: November 26, 2020 15:11 IST

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नयी दिल्ली, 26 नवंबर बिहार के औरंगाबाद जिले में पिछले महीने एक जिला न्यायाधीश पर कथित तौर पर हमला करने के लिए एक पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही चलाने के वास्ते उच्चतम न्यायालय में दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने बृहस्पतिवार को याचिकाकर्ता को अर्जी में उस पुलिस अधिकारी का नाम शामिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने याचिकाकर्ता से याचिका में संशोधन करने और उस पुलिस अधिकारी का नाम शामिल करने को कहा, जिस पर न्यायाधीश दिनेश प्रधान पर हमला करने का आरोप है।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख दो सप्ताह बाद नियत की है।

वकील विशाल तिवारी ने याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि प्रधान को बिहार पुलिस के एक उप निरीक्षक द्वारा 21 अक्टूबर को अपशब्द कहे गए, धमकी दी गई और उन पर हमला किया गया।

याचिका के अनुसार प्रधान शाम के समय टहल रहे थे, जब चुनाव की ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक ने उनके साथ अभद्रता की।

पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिका में संशोधन करे और उस पुलिस अधिकारी का नाम इसमें शामिल करे, जिस पर न्यायिक अधिकारी पर हमला करने का आरोप है। मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया जाए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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