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न्यायालय ने पांच समुदायों को अल्पसंख्यक दर्जा देने से जुड़ी याचिकाओं की स्थानांतरण अर्जी में सुधार का आदेश दिया

By भाषा | Updated: February 2, 2021 21:32 IST

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नयी दिल्ली, दो फरवरी उच्चतम न्यायालय ने मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने की केन्द्र की अधिसूचना के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में दी गई अर्जियों को उसके पास स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली भाजपा नेता की याचिका में ‘‘आवश्यक सुधार’’ करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून, 1992 के प्रावधान 2(सी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं दिल्ली, मेघालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। इसी कानून के तहत सरकार ने 23 अक्टूबर, 1993 को अधिसूचना जारी कर मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदायों को देश भर में अल्पसंख्यक घोषित किया था।

स्थानांतरण याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिसूचना में पांचों समुदायों को देशभर में अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया था, जिससे बहुसंख्यक आबादी, जैसे पंजाब में सिख और जम्मू-कश्मीर में मुसलमान भी अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने वाले लाभ लेने लगे।

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन की पीठ इस मामले में फैसले के लिए उच्च न्यायालयों में लंबित सभी याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने संबंधी अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि उपाध्याय द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका में उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों के याचिकाकर्ताओं को उचित तरीके से वादी भी नहीं बनाया गया है।

उपाध्याय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सी. एस. वैद्यनाथन ने कहा कि प्रतियों में आवश्यक सुधार किया गया है लेकिन, न्यायमूर्तियों के समक्ष पेश याचिका में ऐसा नहीं किया जा सका।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘मामले को सुनवाई के लिए अगले सप्ताह सूचीबद्ध करें। इसबीच, याचिका में आवश्यक सुधार किया जाए।’’

अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका ने कहा गया है कि विभिन्न याचिकाओं और परस्पर विरोधी विचारों से बचने के लक्ष्य से उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरण याचिका दायर की गई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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