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गैरकानूनी निर्माणों को नियमित करने के खिलाफ याचिका पर न्यायालय का केन्द्र को नोटिस

By भाषा | Updated: December 16, 2020 21:16 IST

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नयी दिल्ली, 16 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने अवैध निर्माणों को नियमित करने के खिलाफ कार्रवाई के लिये दायर याचिका पर बुधवार को केन्द्र और अन्य से जवाब मांगा है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है और इससे प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान हो रहा है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने इस मामले में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सीबीआई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और तेलंगाना, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किये हैं।

शीर्ष अदालत सामाजिक कार्यकर्ता जुव्वादी सागर राव की याचिका पर सुनवाई कर ही थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सरकारें अपने-अपने राज्यों में अवैध नक्शों को नियमित करने पर अमल कर रही हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये राज्य सरकारें सरकारी अधिकारियों की मदद से रियल एस्टेट माफिया के गैरकानूनी कृत्यों को नियमित कर रही हैं।

अधिवक्ता श्रवण कुमार के माध्यम से दायर याचिका में दलील दी गयी है कि इन राज्यों ने शहरों में बाढ़ की गंभीर स्थिति, विशेषकर हैदराबाद और वारंगल में, अनियंत्रित विकास, यातायात की समस्या, जल-मल निकासी की समस्या आदि देखी है, जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और लोगों की जान भी गयी।

याचिका के अनुसार, इन राज्यों ने शहरों के अनियंत्रित विकास की वजह से भीषण आपदाओं को नजरअंदाज किया है। यही नहीं, प्राधिकारी अब फिर से अनधिकृत कॉलोनियों और गैरकानूनी नक्शों को नियमित करने की अधिसूचनायें जारी कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि यह भवन निर्माण के नियमों और कानून के शासन का उल्लंघन है और प्रतिवादियों का यह रवैया कानून के शासन का पालन करने वाले लोगों को भी गैरकानूनी नक्शे और निर्माण के लिये प्रोत्साहित करेगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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