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मस्जिद ढहाने के मामले में अदालत ने बाराबंकी के पूर्व एसडीएम को नोटिस जारी किया

By भाषा | Updated: June 23, 2021 01:51 IST

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लखनऊ, 22 जून इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने बाराबंकी में 17 मई को एक मस्जिद ढहाने के मामले में प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के मंगलवार को निर्देश दिए।

अदालत ने बाराबंकी के राम सनेही घाट के तत्कालीन उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को भी नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा है।

न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व हशमत अली तथा अन्य की ओर से दाखिल दो रिट याचिकाओं पर यह आदेश जारी किए। अदालत ने मामले में सुनवाई 15 जून को की थी और अंतरिम राहत के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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