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अदालत ने पालघर हत्या मामले में 53 आरोपियों को जमानत दी

By भाषा | Updated: November 26, 2020 16:45 IST

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ठाणे, 26 नवंबर एक स्थानीय विशेष अदालत ने पालघर में भीड़ द्वारा दो साधुओं और उनके कार चालक की पीट-पीट कर हत्या मामले में गिरफ्तार 53 लोगों को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।

जिला न्यायाधीश पी पी जाधव ने आरोपियों को 15,000 - 15,000 रुपये की जमानत पर राहत प्रदान कर दी।

इससे पहले पिछले दिनों, अदालत ने मामले में चार आरोपियों को जमानत दे दी थी।

उल्लेखनीय है कि 16 अप्रैल, 2020 को मुंबई से 140 किमी उत्तर पालघर जिले के गढ़चिंचले में भीड़ ने दो साधुओं और उनके कार चालक की पीट- पीट कर हत्या कर दी थी। दोनों साधु एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कार से गुजरात जा रहे थे। भीड़ को संदेह था कि वे चोर हैं।

इस मामले में कुल 201 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से 57 को जमानत मिल गयी है।

आरोपियों के लिए अपील करते हुए वकीलों अमृत अधिकारी और अतुल पाटिल ने अदालत में दलील दी कि आवेदकों की उस घटना में कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सतीश मानेशिंदे पेश हुए वहीं दिवंगत साधुओं के परिवार की ओर से अधिवक्ता पीएन ओझा पेश हुए।

अदालत ने कहा कि अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अब पांच दिसंबर को फैसला किया जाएगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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