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अदालत ने अवंता ग्रुप के प्रवर्तक गौतम थापर को जमानत याचिका पर दलीलें पेश करने के लिए समय दिया

By भाषा | Updated: October 11, 2021 17:01 IST

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नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने 500 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर को अपनी जमानत याचिका के समर्थन में लिखित दलीलें पेश करने तथा और बहस के लिए सोमवार को दो सप्ताह का समय दिया।

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने थापर की ओर से पेश वकील को 23 अक्टूबर तक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। उस दिन अदालत मामले में आगे सुनवाई करेगी। अदालत ने यह आदेश तब पारित किया जब आरोपी ने अपनी जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया।

ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजकों अमित महाजन और एन के मट्टा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी मामले में हो रही जांच को बाधित कर सकते हैं और रिहा होने पर न्याय की जद से भाग सकते हैं।

थापर की ओर से करंजावाला एंड कंपनी द्वारा दाखिल जमानत याचिका में दावा किया गया है कि जांच के लिए आरोपी की जरूरत नहीं है तथा उन्हें आगे भी हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा।

अदालत ने हाल ही में थापर तथा 20 अन्य के खिलाफ मामले में दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। न्यायाधीश ने आरोपियों और समूह की कंपनियों को 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक पांच तारीखों पर तलब किया है। अदालत ने यह देखते हुए यह कदम उठाया है कि एक ही तारीख पर इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों और उनके वकीलों की उपस्थिति कोविड दिशानिर्देशों के पालन के लिहाज से अनुकूल नहीं है।

ईडी उनकी कंपनी अवंता रियल्टी, यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी के बीच कथित लेन-देन की जांच कर रहा है। एजेंसी धनशोधन कानून के तहत भी जांच कर रही है। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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