मुजफ्फरनगर (उप्र), 23 अक्टूबर यहां की एक विशेष अदालत ने कई आपराधिक मामलों के एक आरोपी की 25 करोड़ रुपये की संपत्ति मुक्त कर दी है, जिसे पिछले साल जिलाधिकारी के आदेश के तहत कुर्क किया गया था। अदालत के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने बृहस्पतिवार को पिछले आदेश को खारिज करते हुए पिछले साल 20 सितंबर को जब्त की गई कई संपत्तियों को मुक्त कर दिया।
कई आपराधिक मामलों में आरोपी इमलाख के खिलाफ एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान संपत्ति कुर्क की गयी थी। इमलाख के खिलाफ जिले के शेरपुर गांव के कोतवाली थाने में गैंगस्टर कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दलीलें देते हुए अधिवक्ता वकार अहमद ने जिलाधिकारी के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें ट्रस्ट की संपत्ति को कुर्क करने के लिए गैंगस्टर कानून की धारा 14 (1) को लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि इस धारा के तहत संपत्तियों को कुर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आयकर का भुगतान करने वाले एक ट्रस्ट से संबंधित है।
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