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न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक के अपने निर्णय को विस्तारित किया

By भाषा | Updated: January 22, 2021 20:49 IST

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नयी दिल्ली, 22 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर रोक के अपने पूर्व के आदेश को 25 फरवरी तक विस्तारित कर दिया है जिसमें उन 2,674 कैदियों से जेल में वापस समर्पण करने को कहा गया था जिनकी जमानत अवधि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बढ़ा दी गई थी।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 29 अक्टूबर को उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में संबंधित कैदियों से दो से 13 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से समर्पण करने को कहा था।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ ने बृहस्पतिवार को अपने निर्णय में कहा, ‘‘29 अक्टूबर 2020 को पारित किया गया अंतरिम आदेश 25 फरवरी 2021 तक बढ़ाया जाता है। इन मामलों को 26 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कीजिए।’’

पीठ उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ ‘नेशनल फोरम फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स’ (एनएफपीआर) की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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