अदालत ने मर्जी से इस्लाम अपनाने वाली महिला को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई

By भाषा | Updated: July 5, 2021 16:04 IST2021-07-05T16:04:27+5:302021-07-05T16:04:27+5:30

Court extends interim protection to a woman who voluntarily converted to Islam | अदालत ने मर्जी से इस्लाम अपनाने वाली महिला को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई

अदालत ने मर्जी से इस्लाम अपनाने वाली महिला को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई

नयी दिल्ली, पांच जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को दी गई अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ाकर 22 जुलाई कर दी है। महिला का दावा है कि मर्जी से इस्लाम अपनाने के बाद उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है और उत्तर प्रदेश पुलिस, माफिया और वीजिलांटी समूहों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने संज्ञान लिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई पेश नहीं हुआ है और कोई भी आदेश देने से पहले उनका पक्ष सुनना आवश्यक है। महिला ने इन्हीं के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है।

अदालत ने कहा, ‘‘पहले से नोटिस देने के बावजूद प्रतिवादी संख्या चार और पांच (उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार) की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता (महिला) द्वारा प्रतिवादी संख्या चार और पांच के खिलाफ शिकायत की गई है, लेकिन वे इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।’’

उसने कहा, ‘‘कोई भी आदेश देने से पहले, उनका पक्ष सुनना उचित है।’’ अदालत ने महिला के वकील को निर्देश दिया कि वह उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता को याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराए।

अदालत ने कहा, ‘‘मामले को 22 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करें। इसबीच अंतरिम आदेश जारी रहेगा।’’

उच्च न्यायालय ने एक जुलाई के आदेश में महिला को पांच जुलाई तक के लिए सुरक्षा प्रदान करते हुए दिल्ली पुलिस को उसकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने को कहा था।

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Web Title: Court extends interim protection to a woman who voluntarily converted to Islam

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