न्यायालय ने अभिनेत्री जीनत अमान के पति को अगले आदेश तक समर्पण नहीं करने की छूट दी

By भाषा | Updated: December 30, 2020 21:02 IST2020-12-30T21:02:59+5:302020-12-30T21:02:59+5:30

Court exempts actress Zeenat Aman's husband from surrendering until further orders | न्यायालय ने अभिनेत्री जीनत अमान के पति को अगले आदेश तक समर्पण नहीं करने की छूट दी

न्यायालय ने अभिनेत्री जीनत अमान के पति को अगले आदेश तक समर्पण नहीं करने की छूट दी

नयी दिल्ली, 30 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री जीनत अमान के साथ कानूनी विवाद में उलझे उनके पति सरफराज जफर अहसन को बुधवार को बड़ी राहत देते हुये उन्हें अगले आदेश तक जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण नहीं करने की छूट प्रदान कर दी। सरफराज ने जीनत अमान के साथ हुये समझौते की शर्त के अनुसार 31 दिसंबर तक 60 लाख रुपए की किस्त का भुगतान नहीं किया है।

बंबई उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर को अहसन को आदेश दिया था कि जीनत अमान के साथ 1.2 करोड़ रुपए के भुगतान के लिये हुये समझौते की एक किस्त के रूप में 60 लाख रुपए की साल के अंत तक अदायगी करे या फिर अगली तारीख एक जनवरी तक के लिये वापस जेल जायें।

रियल इस्टेट कारोबारी अहसन का 2012 में जीनत अमान से विवाह हुआ था। मुंबई पुलिस ने अहसन को 2018 में जीनत से कथित रूप से बलात्कार करने और धोखाधड़ी करने सहित कई आरोपों में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

करीब दो साल तक जेल में रहने वाले अहसन को उच्च न्यायालय ने सशर्त जमानत दी थी और उन्हें जीतन अमान को 17 महीने के दौरान 12.26 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था। अहसन को 1.2 करोड़ रुपए की पहली किस्त की आधी रकम 60 लाख रुपए का उसे 31 दिसंबर तक भुगतान करना था।

न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने अहसन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद की इस दलील का संज्ञान लिया कि कोविड-19 महामारी की वजह से रियल इस्टेट के कारोबार में आयी मंदी और दूसरे कारणों से वह इसका भुगतान नहीं कर सका है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘प्रतिवादियों (महाराष्ट्र सरकार और जीनत अमान) को नोटिस जारी किया जाये, जिसका जवाब बुधवार 13 जनवरी, 2021 तक दिया जाये। हालांकि, याचिकाकर्ता के समर्पण करने की अवधि दो सप्ताह या इस न्यायालय के अगले आदेश तक के लिये बढ़ाई जाती है।’’

पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अहसन की अपील पर जीतन अमान और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये हैं।

अधिवक्ता सुमित टेटरवाल के माध्यम से दायर अपील में अहसन ने कहा है कि वह पहले ही एक फर्जी शिकायत के कारण करीब दो साल तक 2018 से 2020 तक जेल में बंद रहा है। याचिकाकर्ता के खाते 2016 से जब्त हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से लाकडाउन के कारण मंदी तथा अपनी मां के निधन और खुद अपने गिरते स्वास्थ्य जैसी समस्याओं के कारण वह धन का बंदोबस्त नहीं कर सका। अपील में यह भी कहा गया है कि उसकी एक सर्जरी जनवरी, 2021 को होने वाली है।

जीनत अमान ने अपने पति अहसन के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिक दर्ज करायी थीं। अहसन को जुहू थाने में शील भंग करने और धमकाने जैसे आरोपों में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में एक फरवरी, 2018 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उसे जमानत मिल गयी थी।

अहसन के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी 22 मार्च, 2018 को दर्ज करायी गयी थी। इसमें अहसन पर बलात्कार करने और धोखाधड़ी करने जैसे आरोप लगाय गये थे। इस मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने उसे 22 मार्च, 2018 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद से ही वह सशर्त जमानत पर रिहा होने तक जेल में बंद था।

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Web Title: Court exempts actress Zeenat Aman's husband from surrendering until further orders

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