न्यायालय ने प्रशांत किशोर की पंजाब के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्ति के खिलाफ याचिका का निपटारा किया

By भाषा | Updated: December 6, 2021 20:31 IST2021-12-06T20:31:26+5:302021-12-06T20:31:26+5:30

Court disposes of petition against appointment of Prashant Kishor as Chief Advisor to Chief Minister of Punjab | न्यायालय ने प्रशांत किशोर की पंजाब के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्ति के खिलाफ याचिका का निपटारा किया

न्यायालय ने प्रशांत किशोर की पंजाब के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्ति के खिलाफ याचिका का निपटारा किया

नयी दिल्ली, छह दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पंजाब सरकार के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कैबिनेट मंत्री के रैंक के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का सलाहकार नियुक्त किये जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि किशोर ने पद से इस्तीफा दे दिया है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने अपने आदेश में कहा, “विशेषज्ञ ने स्वयं मुख्यमंत्री के सलाहकार के पद से चार अगस्त, 2021 को इस्तीफा दे दिया है। इस प्रकार याचिका सुनवाई योग्य नहीं रह जाती है।’’

किशोर ने सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि वह ‘‘सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से एक अस्थायी ब्रेक ले रहे हैं।’’

उन्होंने 2017 के चुनावों में कांग्रेस के सफल अभियान का प्रबंधन किया था और चुनावों के दौरान पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए "पंजाब दा कैप्टन" और ‘‘कॉफी विद कैप्टन’’ जैसे कार्यक्रम तैयार किए थे।

किशोर कुमार की नियुक्ति के मामले में सेवानिवृत्त मुक्केबाजी कोच लाभ सिंह और वकील सतिंदर सिंह ने अपील दायर की थी।

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Web Title: Court disposes of petition against appointment of Prashant Kishor as Chief Advisor to Chief Minister of Punjab

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