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न्यायालय ने कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेद-आधारित दवा के परीक्षण के अनुरोध वाली याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: July 3, 2021 21:04 IST

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नयी दिल्ली, तीन जुलाई उच्चतम न्यायालय ने एक डॉक्टर द्वारा दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केन्द्र और आयुष मंत्रालय को उस दवा का परीक्षण कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसे कोविड-19 के इलाज के लिए विकसित किया गया है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका में जिन निर्देशों को दिये जाने का अनुरोध किया गया है वे ‘‘सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र’’ में नीति से संबंधित हैं। पीठ में न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी और न्यायमूर्ति एस आर भट शामिल भी शामिल हैं।

पीठ ने 28 जून को दिये अपने आदेश में कहा, ‘‘अदालत आयुर्वेद-आधारित इलाज की प्रभावकारिता के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे का आकलन करने की स्थिति में नहीं है, जिसे वह कोविड-19 के उपचार के लिए विकसित करने का दावा करते है। इसलिए, हम याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं।’’ पीठ ने कहा, ‘‘इसलिए याचिका खारिज की जाती है।’’

गाजियाबाद के एक अस्पताल में सलाहकार (पैथोलॉजी) के रूप में काम कर रहे एक चिकित्सक द्वारा दाखिल याचिका में दावा किया गया था कि पिछले साल जुलाई में वह कोरोना वायरस के दुष्प्रभावों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए एक असरदार दवा तैयार करने में सफल रहे। अधिवक्ता शलभ गुप्ता द्वारा दाखिल याचिका में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा तैयार की गई दवा उनके द्वारा देखे गए सभी मामलों में प्रभावी रही है और यह उपचार बहुत सस्ता है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने पहले खुद पर और फिर अपनी पत्नी पर दवा के प्रभाव का परीक्षण किया था और परिणाम काफी चौंकाने वाले थे क्योंकि बीमारी दो-तीन दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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