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अदालत ने 46 साल पहले ध्वस्त की गई दुकान के बदले स्थान आवंटित करने संबंधी याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: December 9, 2021 20:41 IST

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नयी दिल्ली, नौ दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1975 में ध्वस्त की गई एक दुकान के बदले जगह आवंटित करने का निर्देश देने के लिए दायर कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता ने 46 साल से अधिक की देरी से अदालत का रुख किया।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा, ‘‘यह एक ऐसा मामला है जहां अदालत में याचिका बुहत ज्यादा विलंब से दायर की गई। इस आधार पर याचिका खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता की दुकान 1975 में ध्वस्त कर दी गई थी और याचिकाकर्ता ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए 46 साल से अधिक समय तक इंतजार किया।’’

उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका में कोई तथ्य नहीं है और प्राधिकारों को व्यक्ति के आवेदन पर फैसला करने का निर्देश देने का कोई आधार नहीं है। व्यक्ति ने दिल्ली के उत्तरी नगर निगम को उसके अक्टूबर 2019 के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। व्यक्ति ने आवेदन में कहा था कि उसे सार्वजनिक भूमि पर उसके कब्जे वाली दुकान के बदले एक दुकान आवंटित की जाए जिसे 1975 में ध्वस्त कर दिया गया था।

व्यक्ति ने 1971 में यहां जामा मस्जिद के सामने मीना बाजार में एक दुकान का निर्माण कराया था और उसने 1975 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को हर्जाना दिया था। इसके बाद 1975-76 में जब आपातकाल के दौरान तोड़-फोड़ अभियान चलाया गया तो उसकी दुकान को ध्वस्त कर दिया गया और उसे कोई वैकल्पिक दुकान आवंटित नहीं की गई।

व्यक्ति ने कहा कि अक्टूबर 1977 में मोतिया खान स्टील कारोबारियों को वैकल्पिक स्थान, दुकानों के आवंटन के लिए डीडीए ने एक नीति तैयार की थी, जिनकी दुकानों को अभियान में ध्वस्त कर दिया गया था।

वर्षों तक प्राधिकारों को आवेदन करने के बाद 2010 में उत्तरी एमसीडी ने व्यक्ति को बताया कि सक्षम प्राधिकार ने उनके आवेदन पर विचार किया और यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा योजना में किसी अन्य दुकान के लिए जगह नहीं है इसलिए उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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