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न्यायालय ने झारखंड से राज्यसभा के लिये धीरज प्रसार साहू के निर्वाचन के खिलाफ याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: December 18, 2020 15:11 IST

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नयी दिल्ली, 18 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने 2018 में झारखंड से राज्यसभा के लिये कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी से पराजित होने वाले भाजपा नेता प्रदीप कुमार संथालिया की याचिका खारिज की। भाजपा नेता ने अपनी अपील में झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।

झारखंड से राज्य सभा की दो सीटों के लिये निर्वाचन आयोग ने फरवरी, 2018 में अधिसूचना जारी की थी और 12 मार्च को संथालिया ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया था। संथालिया के अलावा भाजपा के समीर ओरांव ओर कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू ने नामांकन दायर किये थे।

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सभा चुनाव में विधायक अमित कुमार महतो, जिन्हें निचली अदालत ने मतदान वाले दिन 23 मार्च, 2018 को दोषी ठहराया था, का मतदान वैध था। न्यायालय ने कहा कि महतो ने निचली अदालत द्वारा फैसला सुनाये जाने से पहले चुनाव में मत डाला था।

उच्च न्यायालय ने इसी साल 17 जनवरी को प्रदीप कुमार संथालिया की चुनाव याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि भाजपा प्रत्याशी ने न तो पुन: मतगणना का अनुरोध किया था और न ही मामले में निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया था।

भाजपा नेता ने अपनी अपील में कहा था कि महतो को 23 मार्च 2018 को निचली अदालत ने एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया था और उसी दिन अपराह्न में उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई थी।

अपील में कहा गया कि राज्य सभा चुनाव के नतीजे आने से पहले संथालिया ने लिखित में आपत्ति दर्ज करायी थी कि महतो को दोषी ठहराकर दो साल की सजा सुनाई गयी है,अत: इनका मत अवैध घोषित किया जाये।

याचिका में कहा गया कि चुनाव अधिकारी ने समीर ओरांव और धीरज प्रसाद साहू को झारखंड से राज्यसभा के लिये निर्वाचित घोषित कर दिया था। उनका कहना था कि चुनाव अधिकारी ने महतो के मत की वैधता को लेकर उनकी आपत्ति अस्वीकार कर दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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