अदालत ने जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि वाद स्थानांतरित करने की कंगना की अर्जी खारिज की

By भाषा | Updated: October 21, 2021 16:21 IST2021-10-21T16:21:45+5:302021-10-21T16:21:45+5:30

Court dismisses Kangana's plea for transfer of defamation suit filed by Javed Akhtar | अदालत ने जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि वाद स्थानांतरित करने की कंगना की अर्जी खारिज की

अदालत ने जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि वाद स्थानांतरित करने की कंगना की अर्जी खारिज की

मुंबई, 21 अक्टूबर मुंबई की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।

अभिनेत्री ने पिछले महीने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष स्थानांतरण याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने मामले की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट की अदालत में ''विश्वास खो दिया'', क्योंकि इसने अदालत में पेश होने में विफल रहने पर परोक्ष रूप से उन्हें एक जमानती अपराध में वारंट जारी करने की ''धमकी'' दी।

हालांकि, अख्तर ने पूर्व में यह कहते हुए याचिका का विरोध किया था कि इसमे कोई दम नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

गीतकार ने आरोप लगाया था कि याचिका केवल अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत (जो वर्तमान में मामले की सुनवाई कर रही है) के समक्ष कार्यवाही में देरी के लिए दायर की गई।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रनौत की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अख्तर (76) ने पिछले साल नवंबर में अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि रनौत ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था, जिससे कथित तौर पर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

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Web Title: Court dismisses Kangana's plea for transfer of defamation suit filed by Javed Akhtar

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