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न्यायालय ने मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ पत्रकार की याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: December 17, 2021 20:01 IST

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नयी दिल्ली, 17 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने एक वकील के खिलाफ अपने साप्ताहिक कन्नड़ समाचार पत्र में मानहानिकारक समाचार लेख लिखने के लिए दोषी ठहराए जाने और एक महीने जेल की सजा को चुनौती देने संबंधी एक पत्रकार की याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह ‘‘पूरी तरह से पीत पत्रकारिता’’ है।

प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने डी. एस. विश्वनाथ शेट्टी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया और कहा कि वह और अधिक सजा के हकदार हैं।

सजा के खिलाफ अपील खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘देखिए आपने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है और आप खुद को पत्रकार होने का दावा करते हैं! यह पूरी तरह से पीत पत्रकारिता है। हमें अधिवक्ताओं की भी रक्षा करनी है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘उन्होंने (उच्च न्यायालय और निचली अदालत) केवल एक महीने की सजा देकर काफी उदारता दिखाई थी। वह इससे ज्यादा के हकदार हैं।’’

टी. एन. रत्नराज ने शेट्टी के खिलाफ एक निजी मानहानि शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि पत्रकार, जो कन्नड़ साप्ताहिक समाचार पत्र ‘तुंगा वर्थे’ के संपादक हैं, ने उनके खिलाफ कई निराधार समाचार लेख प्रकाशित किए थे।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2015 में, मानहानि के अपराध के लिए निचली अदालत द्वारा दी गई शेट्टी की सजा बरकरार रखी थी। अदालत ने शेट्टी को 50,000 रुपये के जुर्माने के अलावा एक महीने जेल की सजा सुनाई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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