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अदालत ने सिख विरोधी दंगों के दौरान बेटे की मौत की घोषणा किए जाने संबंधी पिता की याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: November 19, 2021 16:56 IST

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नयी दिल्ली, 19 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान लापता हुए एक व्यक्ति को मृत घोषित करने और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह करने वाली याचिका खारिज कर दी है।

संबंधित मामले में 80 वर्षीय एक व्यक्ति ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया था कि उनका बेटा अजीत सिंह ‘मोटर पार्ट्स’ खरीदने के लिए अक्टूबर 1984 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली के कश्मीरी गेट पहुंचा था, लेकिन वह उस साल नवंबर के पहले सप्ताह में सिख विरोधी दंगे भड़कने के बाद लापता हो गया।

जम्मू-कश्मीर के निवासी एम सिंह ने अपने लापता बेटे को मृत घोषित करने और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के जन्म एवं मृत्यु पंजीयक को मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह करते हुए दीवानी वाद दायर किया था।

वाद को खारिज करते हुए, दीवानी न्यायाधीश हेली फर कौर ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि अजीत सिंह अक्टूबर 1984 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली आया था।

दीवानी न्यायाधीश ने 18 नवंबर के अपने आदेश में कहा, "अंतिम दलीलों के दौरान अदालत द्वारा कहे जाने के बावजूद वादी ने अजीत सिंह का न तो कोई परिचय साक्ष्य और न ही किसी तरह का दस्तावेज पेश किया, जो अदालत को उसकी पहचान और अस्तित्व के बारे में उचित रूप से संतुष्ट कर सके।"

न्यायाधीश ने कहा कि कोई गुमशुदगी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है क्योंकि पुलिस ने इसे दर्ज करने से इनकार कर दिया और दिल्ली प्रशासन के पास दर्ज कराई गई रिपोर्ट एम सिंह ने खो दी।

उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष वाद में अजीत को एम सिंह का सबसे बड़ा बेटा बताया गया है, जबकि प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उसे छोटा बेटा बताया गया है।

इकत्तीस अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगे भड़क उठे थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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