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मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर भर्ती संबंधी विज्ञापन रद्द करने की मांग को अदालत ने किया खारिज

By भाषा | Updated: November 23, 2020 23:24 IST

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लखनऊ (उप्र), 23 नवंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्य सूचना आयुक्त के लंबे समय से खाली पद को भरने के लिए जारी विज्ञापन को रद्द करने के अनुरोध संबंधी एक रिट याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की याचिका पर यह आदेश पारित किया।

अदालत ने कहा कि याचिका न तो जनहित में दाखिल की गयी है और न ही प्रतिनिधित्व के रूप में।

अदालत ने कहा कि याची के किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। अदालत ने यह भी कहा कि पद भरने के लिए विज्ञापन जारी करने में न्याय की कोई अनदेखी नहीं की गयी है।

याची ने विज्ञापन को गलत तरीके से जारी करने का तर्क देकर उसे रद्द करने की मांग की थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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