न्यायालय ने जलापूर्ति पर हरियाणा के खिलाफ दिल्ली सरकार की अवमानना याचिका खारिज की
By भाषा | Updated: July 23, 2021 15:37 IST2021-07-23T15:37:01+5:302021-07-23T15:37:01+5:30

न्यायालय ने जलापूर्ति पर हरियाणा के खिलाफ दिल्ली सरकार की अवमानना याचिका खारिज की
नयी दिल्ली, 23 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में जलापूर्ति को लेकर 1996 के एक आदेश के कथित उल्लंघन संबंधी हरियाणा के खिलाफ दिल्ली सरकार की ओर से दायर अवमानना याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एल एन राव की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका को खारिज करते हुए उससे कहा कि इस मुद्दे पर हरियाण सरकार से बातचीत करे।
दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की थी कि 29 फरवरी 1996 के आदेश के अनुसार हरियाणा सरकार को वजीराबाद जलाशय को पूरा भरा रखना था, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है।
पीठ ने सिंह से कहा,‘‘ कृप्या करके अपने मुवक्किल से कहें कि वह अर्जी पर अर्जी दाखिल नहीं करें।’’ इसके साथ ही न्यायालय ने अवमानना याचिका को खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा,‘‘ अवमानना खारिज की जाती है’’ साथ ही पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह इस मसले पर हरियाणा सरकार से बातचीत करे।
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