अदालत ने भाजपा की केएमसी चुनाव पर रोक लगाने की याचिका खारिज की
By भाषा | Updated: December 15, 2021 13:43 IST2021-12-15T13:43:42+5:302021-12-15T13:43:42+5:30

अदालत ने भाजपा की केएमसी चुनाव पर रोक लगाने की याचिका खारिज की
कोलकाता, 15 दिसंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के चुनाव पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया और राज्य चुनाव आयोग तथा पश्चिम बंगाल सरकार को कम से कम चरणों में और जल्द से जल्द अन्य नगर निकाय के चुनाव कराने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। केएमसी के चुनाव 19 दिसंबर को होने हैं।
राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) और राज्य सरकार ने पूर्व में अदालत से कहा था कि मई 2022 तक 111 नगर निकायों के लिए छह से आठ चरणों चुनाव आयोजित किए जाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ के फैलने और राज्य बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर इनकी तारीख बाद में तय की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने अपने आदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केएमसी चुनाव पर रोक लगाने के लिए याचिका खारिज कर दी ।
भाजपा ने दावा किया था कि एसईसी और राज्य सरकार ने पार्टी की याचिका पर सुनवाई लंबित होने के बीच चुनाव तारीख की घोषणा की है, इसलिए 19 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव पर रोक लगाई जाए।
पीठ ने एसअईसी और राज्य सरकार को कम से कम चरणों में और जल्द से जल्द अन्य 111 नगर निकाय के चुनाव कराने के लिए कदम उठाने का निर्देश भी दिया। उसने कहा कि 23 दिसंबर को मामले पर आगे की सुनवाई के दौरान वे अदालत को ये चुनाव कराने की संभावित योजना की जानकारी दी जाए।
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