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अदालत ने यौन शोषण के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: November 19, 2020 19:22 IST

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मुजफ्फरनगर, 19 नवंबर उत्तर प्रदेश के बुढाना शहर की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला के यौन शोषण और उसे धमकी देने के आरोपी व्यक्ति की बृहस्पतिवार को जमानत याचिका खारिज कर दी।

सरकारी वकील पुनीत कुमार ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट परमिंदर सिंह ने आरोपी वसीम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।

उन्होंने कहा कि यह घटना 16 नवंबर को जिले के बुढाना थाना अंतर्गत विजाना गांव में हुई थी और आरोपी ने विरोध करने पर पीड़िता के पति को जान से मारने की धमकी दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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