कालाधन मामलाः कोर्ट ने पी. चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू को 20 अगस्त को पेश होने के दिए निर्देश

By भाषा | Updated: July 30, 2018 20:14 IST2018-07-30T20:14:57+5:302018-07-30T20:14:57+5:30

सीएमएम ने उनसे कहा कि वे अगले महीने अदालत में जरूर पेश हों। आयकर विभाग के मुताबिक, कार्ती ने ब्रिटेन के मेट्रो बैंक में अपने खाते और अमेरिका की नैनो होल्डिंग्स में किए गए निवेश का खुलासा नहीं किया था। 

Court directs P. Chidambaram's wife, son and daughter-in-law to appear on August 20 | कालाधन मामलाः कोर्ट ने पी. चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू को 20 अगस्त को पेश होने के दिए निर्देश

कालाधन मामलाः कोर्ट ने पी. चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू को 20 अगस्त को पेश होने के दिए निर्देश

चेन्नई, 30 जुलाईः एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय वित्त पी. चिदंबरम के परिवार के सदस्यों को निर्देश दिया कि वे काले धन के एक मामले में 20 अगस्त को अदालत के समक्ष पेश हों। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) एल. मलारवीजी ने चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटे कार्ती, उनकी पत्नी श्रीनिधि को 20 अगस्त को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के निर्देश दिए, क्योंकि वे पहले के निर्देश के मुताबिक आज अदालत में पेश नहीं हुए।

सीएमएम ने उनसे कहा कि वे अगले महीने अदालत में जरूर पेश हों। आयकर विभाग के मुताबिक, कार्ती ने ब्रिटेन के मेट्रो बैंक में अपने खाते और अमेरिका की नैनो होल्डिंग्स में किए गए निवेश का खुलासा नहीं किया था। 

विभाग ने कहा कि कार्ती ने अपने सह-स्वामित्व वाली कंपनी चेस ग्लोबल एडवाइजरी की ओर से किए गए निवेश का भी खुलासा नहीं किया था जो काला धन कानून के तहत अपराध है। 

आयकर विभाग ने यह भी कहा कि तीनों ने ब्रिटेन के कैंब्रिज में अपनी 5.37 करोड़ रुपए की संपत्ति और अमेरिका में 3.28 करोड़ रुपए की संपत्ति भी नहीं घोषित की। विभाग ने काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्तियां) एवं करारोपण कानून की धारा 50 के तहत उनके खिलाफ अभियोजन शुरू किया। 

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