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अदालत ने नगालैंड सरकार को आंगनवाड़ियां फिर से खोलने का दिया निर्देश

By भाषा | Updated: July 15, 2021 11:26 IST

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कोहिमा, 15 जुलाई गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ ने नगालैंड सरकार को राज्य में आंगनवाड़ी केंद्र फिर से खोलने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति सोंगखुपचुंग सेर्तो और न्यायमूर्ति एस हुकातो स्वु ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बुधवार को यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुईं वकील नीतेओ कोजा ने कहा कि आंगनवाड़ियां बंद होने के कारण स्तनपान करने वाली मांओं और बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वैश्विक महामारी के मद्देनजर पोषक तत्वों की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है, ताकि वे कोविड-19 के खिलाफ रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर सकें और इसलिए राज्य सरकार को आंगनवाड़ी केंद्र फिर से खोल देने चाहिए।

अदालत ने कहा, ‘‘यह बात सब जानते हैं कि वैश्विक महामारी की सबसे अधिक मार गरीबों पर पड़ी है और उन्हें बहुत मदद की जरूरत है, इसलिए हर जिम्मेदार व्यक्ति की कोशिश होनी चाहिए कि जरूरतमंदों के घर पर सेवाएं और लाभ पहुंचाया जा सके।’’

अदालत ने राज्य सरकार तथा सामाजिक कल्याण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों को आंगनवाड़ी केंद्र फिर से खोलने और लोगों को उनकी पात्रता के अनुसार लाभ मुहैया कराने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की और सरकारी प्रतिवादियों को अनुपालन संबंधी हलफनामा दाखिल करने और याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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