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न्यायालय ने मप्र डीजीपी को कांग्रेस नेता हत्याकांड में विधायक के पति की गिरफ्तारी के निर्देश दिए

By भाषा | Updated: March 13, 2021 22:30 IST

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नयी दिल्ली, 13 मार्च उच्चतम न्यायालय ने दो साल पहले हुई कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आरोपी बसपा विधायक के पति को गिरफ्तार करने में नाकाम रहने को लेकर नाराजगी जताई और राज्य के पुलिस महानिदेशक को आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

शीर्ष अदालत ने दमोह पुलिस अधीक्षक द्वारा एक न्यायिक अधिकारी के कथित उत्पीड़न का भी संज्ञान लिया और राज्य के पुलिस प्रमुख को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए।

इस मामले की सुनवाई कर रहे एएसजे ने बसपा विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह को इस मामले में हत्या आरोपी के तौर पर शामिल किया था।

न्यायाधीश ने आठ फरवरी के अपने आदेश में उल्लेख किया था कि उन पर दमोह के पुलिस अधीक्षक और उनके अधीनस्थों द्वारा दबाव डाला जा रहा है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने पाया कि गैर जमानती वारंट के बावजूद गोविंद सिंह गिरफ्तारी से बचता रहा।

पीठ ने कहा, '' हम मामले के मुताबिक मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को दूसरे प्रतिवादी गोविंद सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और इस अदालत में व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर रिपोर्ट सौंपें।''

पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी ने दावा किया है कि आरोपी ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए, जोकि बेहद प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति है। साथ ही न्यायिक अधिकारी ने इस लंबित मामले की सुनवाई दूसरी न्यायाधीश के समक्ष स्थानांतरित करने का निवदेन किया, जिसे जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।

पीठ देवेंद्र चौरसिया के पुत्र सोमेश और राज्य सरकार द्वारा सिंह को अन्य मामले में दी गई जामनत रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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