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अदालत का दिल्ली सरकार को सर्वोदय एन्क्लेव में 77 पेड़ गायब होने की शिकायत पर फैसला देने का निर्देश

By भाषा | Updated: October 14, 2021 14:34 IST

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नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर की सरकार को छह हफ्तों के भीतर उस शिकायत पर फैसला करने का निर्देश दिया है जिसमें सर्वोदय एनक्लेव इलाके में सात वर्षों के भीतर 77 पेड़ लापता होने के आरोप लगाए गए हैं।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने निर्देश दिया कि दिसंबर 2020 में भावरीन कंधारी द्वारा की गयी शिकायत पर डीसीएफ (दक्षिण) और वन एवं वन्यजीव विभाग के दक्षिण प्रभाग के वृक्ष अधिकारी तर्कपूर्ण आदेश पारित करें।

अदालत पर्यावरण कार्यकर्ता कंधारी की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि उनकी शिकायत पर चार सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर फैसला तेजी से करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

अदालत ने 11 अक्टूबर के आदेश में कहा, “प्रतिवादी की उक्त शिकायत के मद्देनजर, रिट याचिका के साथ ही लंबित आवेदन का यह निर्देश देकर निस्तारण किया जाता है कि आठ दिसंबर 2020 की शिकायतकर्ता की याचिका पर आज से छह हफ्ते के भीतर तर्कसंगत आदेश पारित कर निर्णय किया जाए।”

न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि वह दावों पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन यदि याचिकाकर्ता प्राधिकारियों के आदेश से व्यथित हो, तो वह कानून के अनुसार अन्य विकल्प अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

वकील आदित्य एन प्रसाद और धृति छाबड़ा के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने 2011-2012 और 2018-2019 में सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली में आयोजित दो बार वृक्षों की गणना के बाद संबंधित अधिकारी से शिकायत की थी कि कॉलोनी में 77 पेड़ गायब हो गए हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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