न्यायालय का केंद्र को कोविड टीकाकरण नीति पर दस्तावेज, फाइल नोटिंग पेश करने का निर्देश

By भाषा | Updated: June 2, 2021 17:29 IST2021-06-02T17:29:24+5:302021-06-02T17:29:24+5:30

Court directs Center to present documents, file notings on Kovid vaccination policy | न्यायालय का केंद्र को कोविड टीकाकरण नीति पर दस्तावेज, फाइल नोटिंग पेश करने का निर्देश

न्यायालय का केंद्र को कोविड टीकाकरण नीति पर दस्तावेज, फाइल नोटिंग पेश करने का निर्देश

नयी दिल्ली, दो जून उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण नीति से जुड़ी अपनी सोच को दर्शाने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेज और फाइल नोटिंग रिकार्ड पर रखे तथा कोवैक्सीन, कोविशील्ड एवं स्पुतनिक वी समेत सभी टीकों की आज तक की खरीद का ब्योरा पेश करे।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल एन राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट की विशेष पीठ ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार अपना हलफनामा दाखिल करते समय यह भी सुनिश्चित करेगी कि टीकाकरण नीति पर उसकी सोच को दर्शाने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेज तथा फाइल नोटिंग की प्रतियां टीकाकरण नीति के साथ संलग्न हों।’’

न्यायालय की वेबसाइट पर डाले गये 31 मई के आदेश में पीठ ने कहा, ‘‘हम केंद्र सरकार को दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं।’’

पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आदेश में प्रत्येक मुद्दे पर अलग-अलग जवाब दिया जाए।

पीठ ने कहा, ‘‘कोविड-19 के सभी टीकों (कोवैक्सीन, कोविशील्ड तथा स्पुतनिक वी) की खरीद पर आज तक के केंद्र सरकार के ब्योरे के संबंध में संपूर्ण आंकड़े। आंकड़ों में स्पष्ट होना चाहिए: (क) केंद्र सरकार द्वारा तीनों टीकों की खरीद के लिए दिये गये सभी ऑर्डर की तारीखें, (ख) हर तारीख पर कितनी मात्रा में टीकों का ऑर्डर दिया गया, उसका ब्योरा और (ग) आपूर्ति की प्रस्तावित तारीख।’’

शीर्ष अदालत ने 31 मई को ग्रामीण और शहरी भारत के बीच डिजिटल विभाजन को रेखांकित करते हुए कोविड टीकों के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य पंजीकरण को लेकर केंद्र से सवाल पूछे थे।

शीर्ष अदालत ने कोविड-19 के प्रबंधन पर स्वत: संज्ञान लिये गये एक मामले में यह आदेश दिया है।

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Web Title: Court directs Center to present documents, file notings on Kovid vaccination policy

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